यदि ऐसा अधिनियम किसी दिन हमारे संसद में प्रस्तुत हो तो कैसा रहेगा?
वाहनों के विषय में: -
१ किसी भी व्यक्ति के पास यदि एक से अधिक ईंधन-चलित वाहन हो तो उससे अतिरिक्त कर लिया जाए।
२ यदि कोई भी ५० वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी ४-पहिया वाहन में अकेला दीख पडे तो उससे कर लिया जाए।
यदि किसी को कोई साथी न मिले अपनी गाड़ी के लिए तो वह सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करे।
३ यदि कोई ५० वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी वाहन चालक को अपनी सेवा में रखे तो उससे अतिरिक्त कर लिया जाए।
४ सरकार इस वर्ष से हर मार्ग पर कम से कम २० विद्युत-चलित बसें चलाएगी।
विद्युत संरक्षण हेतु: -
१ किसी भी घर में एक से अधिक वातानुकूलन यन्त्र न हो। यदि किसी के घर में वृद्ध लोग हों जिन्हें उनकी आवश्यकता हो तो वे अपने किसी एक कमरे में ऐसे यन्त्र का प्रयोग कर सकते हैं।
२ रात में १२ बजे के बाद सब विद्युत उपकरण (पंखे एवं ऐसी को छोड़ कर) बंद कर दें।
३ घर में एक से अधिक फ्रीज या वाशिंग मशीन होने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
४ प्रातः ८ बजे से सांय ५ बजे तक कोई भी प्रकाश देने वाले उपकरण उपयोग करने पर अतिरिक्त विद्युत शुल्क लगेगा
जल संरक्षण हेतु: -
१ प्रति व्यक्ति हर घर में पानी की व्यवस्था कुछ इस प्रकार होगी -
नहाने के लिए ३ लीटर
पीने के लिए ५ लीटर
शौच के लिए ३ लीटर
अर्थात प्रति व्यक्ति, एक दिन में ११ लीटर से अधिक पानी नही उपयोग कर सकेगा।
२ किसी भी घर में टुल्लू अथवा पम्प का प्रयोग निषेध होगा।
३ वर्षा ऋतू में वर्षा का पानी एकत्रित कर अपने ११ लीटर के कोटे से कम पानी प्रयोग करने वाले सभी नागरिकों को पुरस्कृत किया जाएगा।
अभी बस इतना ही। शेष वचन फ़िर कभी।
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